Bollywood News : चियान विक्रम की आगामी फिल्म ‘तंगलान’ और सूर्या की आगामी फिल्म ‘कंगुवा’ कानूनी विवाद में फंस गई हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने दोनों फिल्मों के निर्माता केई ज्ञानवेल राजा की स्टूडियो ग्रीन प्रोडक्शन कंपनी को बुधवार, 14 अगस्त तक प्रत्येक फिल्म के लिए एक-एक करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक यह राशि जमा नहीं होती, तब तक इन फिल्मों को रिलीज नहीं किया जा सकता। ‘तंगलान’ को 15 अगस्त को थिएटर में रिलीज होना है, जबकि ‘कंगुवा’ की रिलीज़ डेट 10 अक्टूबर तय की गई है। ये दोनों तमिल फिल्में बड़े बजट की हैं।

Bollywood News : ‘तंगलान’ के मेकर्स के लिए बड़ी मुसीबत
जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस सीवी कार्तिकेयन की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि चूंकि ‘तंगलान’ 15 अगस्त को देशभर में रिलीज होने वाली है, इसलिए 14 अगस्त तक यह राशि जमा कर दी जाए। न्यायाधीशों ने यह भी आदेश दिया है कि ‘कंगुवा’ की रिलीज से पहले एक और करोड़ रुपये जमा किए जाएं।
जानिए क्या है पूरा मामला
यह आदेश हाई कोर्ट के आधिकारिक असाइनी द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर दिया गया है। अदालत द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिवालिया व्यापारी अर्जुनलाल सुंदरदास (जिनका अब निधन हो चुका है) से बकाया कर्ज वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
सुंदरदास पर आरोप था कि उन्होंने अपनी वित्त और रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश का झांसा देकर लोगों से कई करोड़ रुपये ठगे थे।
2011 में, सुंदरदास ने स्टूडियो ग्रीन के साथ 40 करोड़ रुपये का निवेश कर एक फिल्म का सह-निर्माण करने का निर्णय लिया था। उन्होंने सितंबर 2011 से अक्टूबर 2012 के बीच विभिन्न तिथियों पर प्रोडक्शन हाउस को 12.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण वह परियोजना से पीछे हट गए।
प्रोडक्शन हाउस को ब्याज सहित चुकाने थे 10.35 करोड़
इस मामले में प्रोडक्शन हाउस ने दावा किया कि वे पूरी राशि लौटाने में असमर्थ हैं, क्योंकि यह धनराशि प्री-प्रोडक्शन कार्य के दौरान खर्च हो चुकी थी। दिवालिया कंपनी को केवल 2.5 करोड़ रुपये ही वापस मिल सके, जिससे 10.35 करोड़ रुपये अभी भी बकाया रह गए।
अधिकारिक नियुक्तकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि प्रोडक्शन हाउस को दिसंबर 2013 से 18 प्रतिशत ब्याज सहित 10.35 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाए, ताकि मृतक सुंदरदास के निवेशकों को उनके पैसे वापस किए जा सकें।
जब तक पैसे जमा नहीं होंगे हर फिल्म की रिलीज पर रोक लगेगी
इससे पहले, अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 2013 से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 10.35 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि, 2019 के बाद इस आदेश का पालन नहीं किया गया।
इस स्थिति को देखते हुए, आधिकारिक असाइनी ने एक याचिका दायर की, जिसमें स्टूडियो ग्रीन की सभी आगामी फिल्मों (जिनमें ‘तंगलान’ और ‘कंगुवा’ शामिल हैं) को तब तक जब्त करने का अनुरोध किया गया, जब तक कि वे पांच साल पुराने अदालत के आदेश का पालन नहीं करते।